अंकिता भंडारी मर्डर केस में पूर्व बीजेपी नेता के बेटे समेत तीनों आरोपी दोषी करार, मिली उम्रकैद की सज़ा
2022 में हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में कोटद्वार (उत्तराखंड) के कोर्ट ने तीनों आरोपियों- पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। 19-वर्षीय अंकिता पूर्व बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के रिज़ॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। एक नहर से अंकिता का शव बरामद हुआ था।