कोविड-19 से शख्स की मौत के बाद पूरा क्लेम न देने पर बीमा कंपनी पर लगा ₹25,000 का जुर्माना
उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मार्च 2021 में एक शख्स की कोविड​​​​-19 से मौत के बाद पूरा मेडिकल क्लेम नहीं देने को लेकर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया है। मृतक की हरियाणा निवासी पत्नी ने दावा किया था कि कंपनी ने ₹5.35 लाख के क्लेम के बदले केवल ₹3 लाख का भुगतान किया।