पॉपकॉर्न के लिए क्या हैं अलग-अलग जीएसटी दरें?
जीएसटी काउंसिल ने स्वाद और पैकेजिंग के आधार पर पॉपकॉर्न पर जीएसटी दरें अलग-अलग करने की सिफारिश की है। इसके तहत नमक और मसालों के साथ पहले से पैक किए गए पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी लगेगा और पॉपकॉर्न को बिना पैक किए बेचने पर 5% जीएसटी लगेगा। वहीं, कारमेल कोटेड पॉपकॉर्न की तरह शुगर वाले पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगेगा।