लोगों को मिलावटी खाद्य उत्पाद का इस्तेमाल करने को मजबूर नहीं किया जा सकता: दिल्ली एचसी
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि लोगों को मिलावटी खाद्य उत्पाद का इस्तेमाल करने को मजबूर नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट के मुताबिक, किसी को भी एक्सपायरी डेट वाली वस्तुएं बेचने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और न ही उसे नया स्वरूप देकर बेचा जा सकता है।