सीबीआईसी ने वार्षिक जीएसटी रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर-9 में बदलावों को अधिसूचित किया है जिससे इनपुट टैक्स क्रेडिट की रिपोर्टिंग अधिक व्यापक हो गई है। बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे और वित्तवर्ष 2024-25 के लिए दाखिल किए गए वार्षिक रिटर्न पर प्रभावी होंगे। वहीं, ₹2 करोड़ से अधिक के कुल कारोबार वाले जीएसटी पंजीकृत करदाताओं को जीएसटीआर-9 दाखिल करना होगा।
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Aakanksha /
02:16 pm on
18 Sep