For the best experience use Mini app app on your smartphone
रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि बिजली खरीद समझौते के तहत ₹92.68 करोड़ चुका दिए जाने पर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही पर रोक लगा दी है। दरअसल, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने 30 मई को रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था।
short by रघुवर झा / 09:08 pm on 18 Jul
For the best experience use inshorts app on your smartphone