रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि बिजली खरीद समझौते के तहत ₹92.68 करोड़ चुका दिए जाने पर राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही पर रोक लगा दी है। दरअसल, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने 30 मई को रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था।
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रघुवर झा /
09:08 pm on
18 Jul