भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश देते हुए कहा है कि ओआरएस के नाम पर बिक रहे कुछ फ्रूट जूस, रेडी-टू-सर्व, एनर्जी ड्रिंक्स, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स या अन्य सिमिलर प्रोडक्ट्स की बिक्री तुरंत बंद हो। एफएसएसएआई ने बताया कि ऐसे प्रोडक्ट्स कई ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म और रिटेल आउटलेट्स पर बिक रहे हैं।
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शुभम गुप्ता /
08:04 pm on
20 Nov