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शादी के अलावा किसी खास मौके पर गिफ्ट में मिलने वाले सोने के सिक्के, गहने, डिजिटल गोल्ड आदि जिसकी कीमत ₹50,000 से ज़्यादा है, उस पर टैक्स लगता है। गिफ्ट में मिले सोने को 3 वर्ष से पहले बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और तीन साल बाद बेचने पर 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है।
short by श्वेता यादव / 04:47 pm on 29 May
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