कर्नाटक सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्ज़ी खबरें फैलाने पर दोषी पाए जाने वालों के लिए 7 साल की जेल की सज़ा व ₹10 लाख तक के जुर्माने का प्रस्ताव रखा है। इस बिल को 'कर्नाटक मिसइनफॉर्मेशन ऐंड फेक न्यूज़ प्रोहिबिशन बिल, 2025' नाम दिया गया है। बकौल रिपोर्ट्स इसे अगली कैबिनेट बैठक में पेश किए जाने की संभावना है।
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हिमांशु श्रीवास्तव /
10:37 pm on
21 Jun