For the best experience use Mini app app on your smartphone
कर्नाटक सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्ज़ी खबरें फैलाने पर दोषी पाए जाने वालों के लिए 7 साल की जेल की सज़ा व ₹10 लाख तक के जुर्माने का प्रस्ताव रखा है। इस बिल को 'कर्नाटक मिसइनफॉर्मेशन ऐंड फेक न्यूज़ प्रोहिबिशन बिल, 2025' नाम दिया गया है। बकौल रिपोर्ट्स इसे अगली कैबिनेट बैठक में पेश किए जाने की संभावना है।
short by हिमांशु श्रीवास्तव / 10:37 pm on 21 Jun
For the best experience use inshorts app on your smartphone