उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मार्च 2021 में एक शख्स की कोविड-19 से मौत के बाद पूरा मेडिकल क्लेम नहीं देने को लेकर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया है। मृतक की हरियाणा निवासी पत्नी ने दावा किया था कि कंपनी ने ₹5.35 लाख के क्लेम के बदले केवल ₹3 लाख का भुगतान किया।
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उमंग शुक्ला /
05:03 pm on
26 Apr