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ग्रामीण इलाकों की कृषि भूमि को बेचने पर अगर ज़मीन नगरपालिका/नगर निगम की सीमा से कम-से-कम 2 किलोमीटर दूर हो और उसका इस्तेमाल वास्तव में खेती के लिए किया गया हो तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, शहरी कृषि भूमि को कैपिटल असेट माना जाता है जिसे बेचने पर होने वाले लाभ पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।
short by Tanya Jha / 01:51 pm on 30 May
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