गाज़ियाबाद (यूपी) के 1996 बस बम ब्लास्ट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी मोहम्मद इलियास को बरी कर दिया है। 51 पन्नों के आदेश में अदालत ने कहा कि वह यह निर्णय 'भारी मन' से दे रही है क्योंकि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध नहीं कर पाया। कोर्ट ने इलियास का पुलिस के सामने दिया गया इकबालिया बयान अविश्वसनीय माना है।
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शुभम श्रीवास्तव /
09:52 pm on
18 Nov