For the best experience use Mini app app on your smartphone
दिल्ली हाईकोर्ट ने नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को गो फर्स्ट एयरलाइन द्वारा लीज़ पर लिए गए सभी 54 विमानों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया अगले 5 कार्य दिवस के भीतर शुरू करने का आदेश दिया है। गौरतलब है, गो फर्स्ट ने 2023 में दिवालियापन के लिए याचिका दायर की थी जिससे उसके परिचालन पर रोक लग गई थी।
short by अभिजात कांडपाल / 08:31 pm on 26 Apr
For the best experience use inshorts app on your smartphone