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जीएसटी काउंसिल ने स्वाद और पैकेजिंग के आधार पर पॉपकॉर्न पर जीएसटी दरें अलग-अलग करने की सिफारिश की है। इसके तहत नमक और मसालों के साथ पहले से पैक किए गए पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी लगेगा और पॉपकॉर्न को बिना पैक किए बेचने पर 5% जीएसटी लगेगा। वहीं, कारमेल कोटेड पॉपकॉर्न की तरह शुगर वाले पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगेगा।
short by रघुवर झा / 08:38 pm on 21 Dec
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