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एटा (यूपी) में पीड़िता के पिता ने विशेष न्यायाधीश नरेंद्र पाल राणा की अदालत में आरोप लगाया कि 14-वर्षीय किशोरी से रेप के मामले में 6 समोसों की रिश्वत लेकर विवेचक ने एफआर (अंतिम आख्या) लगा दी। इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो ऐक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। अदालत ने पुलिस की एफआर को निरस्त कर दिया है।
short by शुभम गुप्ता / 04:47 pm on 01 Jul
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