For the best experience use Mini app app on your smartphone
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि लोगों को मिलावटी खाद्य उत्पाद का इस्तेमाल करने को मजबूर नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट के मुताबिक, किसी को भी एक्सपायरी डेट वाली वस्तुएं बेचने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और न ही उसे नया स्वरूप देकर बेचा जा सकता है।
short by मनीष झा / 10:53 pm on 22 Oct
For the best experience use inshorts app on your smartphone