सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में रियल एस्टेट सेक्टर में चल रही गड़बड़ियों और मुनाफाखोर निवेशकों की गतिविधियों पर सख्ती बरती है। अदालत ने कहा कि बिल्डर ऐसे अनुबंध न करें जिसमें असली फ्लैट खरीदारों के बजाय मुनाफाखोर निवेशकों को फायदा पहुंचे। बकौल कोर्ट, सरकार की ज़िम्मेदारी है कि घर खरीदने वालों के साथ कोई धोखा न हो।
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Tanya Jha /
09:06 am on
15 Sep