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आरबीआई ने बिज़नेस लोन पर लगाए जाने वाले प्री-पेमेंट चार्ज को हटाने का प्रस्ताव रखा है। आरबीआई के ड्राफ्ट सर्कुलर के मुताबिक, टियर-1 और टियर-2 सहकारी बैंकों और शुरुआती स्तर के एनबीएफसी के अलावा उसके दायरे में आने वाली इकाइयां, व्यक्तियों और एमएसई कर्ज़दारों द्वारा बिज़नेस के लिए लिए गए फ्लोटिंग रेट लोन के प्री-पेमेंट पर कोई शुल्क/जुर्माना नहीं लगाएंगी।
short by विजेन्द्र मिश्रा / 01:29 pm on 22 Feb
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